शिक्षकों ने नियम रखे ताक पर!

बद्दी (सोलन)। प्रदेश सरकार के आठ किलोमीटर के दायरे में रहने के फरमान शिक्षकों पर लागू नहीं हो रहे हैं। बीबीएन के शिक्षण संस्थानों से अधिकांश स्टाफ पंचकूला और चंडीगढ़ से आवाजाही कर रहा है। इसी अंदेशे के चलते शिक्षा विभाग ने स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों से सूचना तलब की है। वहीं विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश लोगों ने स्थानीय लोगों से रेजिडेंस प्रूफ बनाकर सौंपे हैं।
सरकार और शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सरकारी स्टाफ को 8 किमी के दायरे में ही रहना सुनिश्चित किया है। इसी आदेश के चलते चंडीगढ़ और पंचकूला में रहने वाले स्टाफ ने स्थानीय लोगों की मदद से यहां के किराएदार होने के शपथ पत्र सरकार और विभाग को सौंपे हैं। हालांकि वास्तव में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। 50 फीसदी स्टाफ आठ किमी के दायरे की शर्त की अनदेखी करने का अंदेशा है।
वहीं इस संबंध में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक गुरदयाल सिंह बग्गा ने बताया कि वे वास्तविक स्थिति से अवगत है। सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट तलब की गई है। अधिकांश अध्यापकों ने अपने रेजिडेंस प्रूफ स्थानीय मकान मालिकों से शपथ पत्र तैयार कर विभाग को सौंपे हैं। जिसे शिक्षा सचिव को भेजा है। अगर कोई मामला सामने आता है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पुख्ता शिकायत पर होगी कार्रवाई : हंसराज
इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक हंसराज शर्मा ने बताया कि सरकार का यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। पहले यातायात के सीमित साधन होते थे, ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह 8 किमी के दायरे का कानून बनाया था। अभी भी यह कानून लागू है। शिकायतों के पुख्ता होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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